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ई-वे बिल कब ज़रूरी है

माल गाड़ी में चले तो रास्ते की जाँच में सबसे पहले e-way bill माँगा जाता है। कब बनाना है, कितने दिन चलता है — यहाँ।

4 मिनट पढ़ेंअपडेट: 11 अक्टूबर 2026

आम जानकारी है, टैक्स या क़ानूनी सलाह नहीं। GST और ट्रांसपोर्ट के नियम समय-समय पर बदलते हैं। कुछ करने से पहले नीचे दिए सरकारी link देखिए, या अपने CA से पूछिए।

कब ज़रूरी है

GST में पंजीकृत व्यक्ति जब ₹50,000 से ज़्यादा कीमत का माल (एक बिल, bill of supply या delivery challan में) गाड़ी से भेजता है, तो आम तौर पर e-way bill बनाना होता है। यह बिक्री के अलावा भी लागू हो सकता है — जैसे job work के लिए भेजा माल।

ध्यान दें: एक राज्य के अंदर माल चलने पर कुछ राज्यों ने अलग सीमा तय की है। अपने राज्य की सीमा सरकारी e-way bill portal पर जाँचें। कुछ सामान नियम (Rule 138) के तहत छूट में भी हैं।

कौन बनाता है

  • माल भेजने वाला (supplier) या पाने वाला — जो पंजीकृत हो।
  • दोनों न बनाएं तो ट्रांसपोर्टर बना सकता है। GST में पंजीकृत न होने वाला ट्रांसपोर्टर portal पर enrol होकर ID (TRANSIN) लेता है।

Part A और Part B

हिस्साक्या भरा जाता है
Part Aभेजने और पाने वाले का GSTIN, पता, बिल नंबर-तारीख़, माल का HSN, कीमत, कारण (बिक्री आदि)
Part Bगाड़ी नंबर (या रेल/हवाई/जहाज़ के document का नंबर) — गाड़ी बदले तो यहीं update

बिल्टी (LR) का नंबर भी e-way bill में लिखा जाता है। देखिए बिल्टी क्या होता है।

कितने दिन चलता है (validity)

गाड़ीValidity
आम गाड़ी200 km तक 1 दिन; उसके बाद हर 200 km (या उसका हिस्सा) पर 1 दिन और
Over-dimensional cargo (ODC)20 km तक 1 दिन; उसके बाद हर 20 km (या उसका हिस्सा) पर 1 दिन और

उदाहरण: आम गाड़ी में 450 km = 3 दिन (200 + 200 + 50)। यहाँ "दिन" अगले दिन रात 12 बजे तक गिना जाता है।

2025 के नए नियम

  • 1 जनवरी 2025 से: 180 दिन से पुराने बिल/document पर e-way bill नहीं बनता।
  • Validity बढ़ाना: e-way bill बनने की तारीख़ से कुल ज़्यादा से ज़्यादा 360 दिन तक ही बढ़ाया जा सकता है।

नियम बदलते रहते हैं — ताज़ा जानकारी portal के "Latest updates" में देखें।

कैसे बनाएं

  1. ewaybillgst.gov.in पर अपने GST login से जाइए।
  2. Generate new में Part A भरिए (बिल की जानकारी)।
  3. Part B में गाड़ी नंबर डालिए, या ट्रांसपोर्टर ID देकर उसे भरने दीजिए।
  4. बनते ही 12 अंक का EBN (e-way bill नंबर) मिलेगा — इसे बिल्टी पर लिखें और ड्राइवर को दें (print या mobile पर)।

सरकारी स्रोत

बिल, बिल्टी और e-way bill नंबर एक जगह

GOODLOAD में बिल्टी के साथ माल के बिल और e-way bill नंबर रखिए — रास्ते में कुछ ढूँढना न पड़े।

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