आम जानकारी है, टैक्स या क़ानूनी सलाह नहीं। GST और ट्रांसपोर्ट के नियम समय-समय पर बदलते हैं। कुछ करने से पहले नीचे दिए सरकारी link देखिए, या अपने CA से पूछिए।
कब ज़रूरी है
GST में पंजीकृत व्यक्ति जब ₹50,000 से ज़्यादा कीमत का माल (एक बिल, bill of supply या delivery challan में) गाड़ी से भेजता है, तो आम तौर पर e-way bill बनाना होता है। यह बिक्री के अलावा भी लागू हो सकता है — जैसे job work के लिए भेजा माल।
ध्यान दें: एक राज्य के अंदर माल चलने पर कुछ राज्यों ने अलग सीमा तय की है। अपने राज्य की सीमा सरकारी e-way bill portal पर जाँचें। कुछ सामान नियम (Rule 138) के तहत छूट में भी हैं।
कौन बनाता है
- माल भेजने वाला (supplier) या पाने वाला — जो पंजीकृत हो।
- दोनों न बनाएं तो ट्रांसपोर्टर बना सकता है। GST में पंजीकृत न होने वाला ट्रांसपोर्टर portal पर enrol होकर ID (TRANSIN) लेता है।
Part A और Part B
| हिस्सा | क्या भरा जाता है |
|---|---|
| Part A | भेजने और पाने वाले का GSTIN, पता, बिल नंबर-तारीख़, माल का HSN, कीमत, कारण (बिक्री आदि) |
| Part B | गाड़ी नंबर (या रेल/हवाई/जहाज़ के document का नंबर) — गाड़ी बदले तो यहीं update |
बिल्टी (LR) का नंबर भी e-way bill में लिखा जाता है। देखिए बिल्टी क्या होता है।
कितने दिन चलता है (validity)
| गाड़ी | Validity |
|---|---|
| आम गाड़ी | 200 km तक 1 दिन; उसके बाद हर 200 km (या उसका हिस्सा) पर 1 दिन और |
| Over-dimensional cargo (ODC) | 20 km तक 1 दिन; उसके बाद हर 20 km (या उसका हिस्सा) पर 1 दिन और |
उदाहरण: आम गाड़ी में 450 km = 3 दिन (200 + 200 + 50)। यहाँ "दिन" अगले दिन रात 12 बजे तक गिना जाता है।
2025 के नए नियम
- 1 जनवरी 2025 से: 180 दिन से पुराने बिल/document पर e-way bill नहीं बनता।
- Validity बढ़ाना: e-way bill बनने की तारीख़ से कुल ज़्यादा से ज़्यादा 360 दिन तक ही बढ़ाया जा सकता है।
नियम बदलते रहते हैं — ताज़ा जानकारी portal के "Latest updates" में देखें।
कैसे बनाएं
- ewaybillgst.gov.in पर अपने GST login से जाइए।
- Generate new में Part A भरिए (बिल की जानकारी)।
- Part B में गाड़ी नंबर डालिए, या ट्रांसपोर्टर ID देकर उसे भरने दीजिए।
- बनते ही 12 अंक का EBN (e-way bill नंबर) मिलेगा — इसे बिल्टी पर लिखें और ड्राइवर को दें (print या mobile पर)।
सरकारी स्रोत
GOODLOAD में बिल्टी के साथ माल के बिल और e-way bill नंबर रखिए — रास्ते में कुछ ढूँढना न पड़े।
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